The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)/राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)

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October 8, 2024

The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)/राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)

Why in News ?  The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) has recently urged all the states and union territories to ensure the immediate release of compensation to the POCSO victims belonging to the Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) communities for their proper rehabilitation.

What are concerns & issues raised by the NCPCR:

  • The lack of clarity regarding paying compensation to the SC/ST children protected under the Protection of Children against Sexual Offences (POCSO) Act, 2012, he especially flagged states like Andhra Pradesh, Karnataka, Punjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh.
  • 5,178 POCSO victims are registered on the portal. Of these, 1,546 victims, constituting approximately 41%, belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (SC/ST) categories.
  • Despite the availability of this data and the clear legal obligations, there remains a significant deficiency in the disbursement of compensation to these victims.
  • In Andhra Pradesh, 41.1% of the children identified as POCSO victims belong to the SC/ST categories.
  • The Commission has not received any information regarding whether these SC/ST victims have been compensated under the provisions of the SC and ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989.
  • In Karnataka, the figure stands at 45 %, in Punjab at 48.5 %, in Tamil Nadu at 35.4%, and in Uttar Pradesh at 13%.
  • Notwithstanding the unambiguous provisions of law, it remains unclear whether these SC & ST POCSO victims have received any compensation under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.
  • The NCPCR has approached various courts, including the Supreme Court, to ensure the safety and security of POCSO victims and to ensure the disbursement of their rightful entitlements under the POCSO Act.
  • As per the portal, while there are 860 SC minor victims of sexual abuse, 704 belonged to ST. From the Other Backward Caste (OBC), there were 1,141 minor victims; 714 children were from the general category, as per the portal till October 7, 2024.

About the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR):

It  is a statutory body under the Ministry of Women and Child Development, established in March 2007 under the Commission for Protection of Child Rights Act, 2005.

  • Its primary objective is to ensure that all laws, policies, programs, and administrative mechanisms are aligned with the child rights as enshrined in the Constitution of India and the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC), which India ratified in 1992.

Key Functions of NCPCR:

  1. Monitoring and Reviewing: The NCPCR monitors the implementation of laws and policies aimed at protecting child rights, such as the Right to Education Act (RTE), 2009, Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, and Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012.
  2. Complaints and Redressal Mechanism: It addresses complaints related to the violation of child rights and takes suo moto cognizance of cases where the rights of children are at risk.
  3. Conducting Investigations and Research: The NCPCR conducts inquiries into specific issues affecting child rights, including trafficking, child labor, child marriage, and educational rights.
  4. Awareness and Advocacy: It works to spread awareness about child rights through campaigns and programs, collaborating with civil society organizations, schools, and government bodies.
  5. Monitoring International Conventions: It keeps track of India’s compliance with international conventions and treaties, especially those related to child rights.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर):

चर्चा में क्यों?  : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों से संबंधित पीओसीएसओ पीड़ितों को उनके उचित पुनर्वास के लिए तत्काल मुआवजा जारी करने को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

 एनसीपीसीआर द्वारा उठाए गए मुद्दे और चिंताएं क्या हैं:

  • यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण (पीओसीएसओ) अधिनियम, 2012 के तहत संरक्षित एससी/एसटी बच्चों को मुआवजा देने के संबंध में स्पष्टता की कमी, उन्होंने विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को चिह्नित किया।
  • पोर्टल पर 5,178 पीओसीएसओ पीड़ित पंजीकृत हैं। इनमें से 1,546 पीड़ित, जो लगभग 41% हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) श्रेणियों से संबंधित हैं।
  • इस डेटा की उपलब्धता और स्पष्ट कानूनी दायित्वों के बावजूद, इन पीड़ितों को मुआवजे के वितरण में एक महत्वपूर्ण कमी बनी हुई है।
  • आंध्र प्रदेश में, POCSO पीड़ितों के रूप में पहचाने गए 41.1% बच्चे SC/ST श्रेणियों के हैं।
  • आयोग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि इन SC/ST पीड़ितों को SC और ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत मुआवजा दिया गया है या नहीं।
  • कर्नाटक में यह आंकड़ा 45%, पंजाब में 48.5%, तमिलनाडु में 35.4% और उत्तर प्रदेश में 13% है।
  • कानून के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, यह स्पष्ट नहीं है कि इन SC और ST POCSO पीड़ितों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत कोई मुआवजा मिला है या नहीं।
  • NCPCR ने POCSO पीड़ितों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने और POCSO अधिनियम के तहत उनके उचित अधिकारों के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न अदालतों का दरवाजा खटखटाया है।
  • पोर्टल के अनुसार, यौन शोषण के 860 अनुसूचित जाति के नाबालिग पीड़ित हैं, जबकि 704 अनुसूचित जनजाति के हैं। अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) से 1,141 नाबालिग पीड़ित हैं; पोर्टल के अनुसार 7 अक्टूबर, 2024 तक 714 बच्चे सामान्य श्रेणी के थे।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के बारे में:

यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसे मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया था।

  • इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरसी) में निहित बाल अधिकारों के अनुरूप हों, जिसे भारत ने 1992 में अनुमोदित किया था।

एनसीपीसीआर के प्रमुख कार्य:

  1. निगरानी और समीक्षा: एनसीपीसीआर बाल अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012।
  2. शिकायत और निवारण तंत्र: यह बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों को संबोधित करता है और उन मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है जहाँ बच्चों के अधिकार खतरे में हैं।
  3. जांच और अनुसंधान का संचालन: एनसीपीसीआर बाल अधिकारों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों की जांच करता है, जिसमें तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह और शैक्षिक अधिकार शामिल हैं।
  4. जागरूकता और वकालत: यह नागरिक समाज संगठनों, स्कूलों और सरकारी निकायों के साथ सहयोग करते हुए अभियानों और कार्यक्रमों के माध्यम से बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करता है।
  5. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की निगरानी: यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों, विशेष रूप से बाल अधिकारों से संबंधित, के साथ भारत के अनुपालन पर नज़र रखता है।

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