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November 11, 2024

Daily legal Quiz : 11 Nov 2024/ Private property and the ‘common good’: Unpacking the SC verdict/ निजी संपत्ति और ‘साझा हित’: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक नज़र

Private property and the ‘common good’: Unpacking the SC verdict

The Supreme Court last week delivered a landmark verdict in the Property Owners Association & Ors v State of Maharashtra case. The nine-judge Bench headed by Chief Justice of India D Y Chandrachud (he retired recently) answered two key questions.

First, what is the status of Article 31C, the key constitutional provision that deals with the right to property, and does it still exist despite amendments to it being struck down by the apex court?

Second, does Article 39(b) allow the state to acquire private property as “material resources of the community”?

Context: Articles 39(b) & 31C

  • The case before the SC pertained to a Maharashtralaw that allowed a public housing body to acquire certain decrepit privately owned buildings in Mumbai. The specific 1986 amendment in question stated that the law gave effect to Article 39(b) of the Constitution, which places an obligation on the state to ensure “that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed so as best to subserve the common good”.
  • While upholding the law in 1991, the Bombay High Court had said that laws passed to give effect to Article 39(b) are protected under Article 31C of the Constitution. Introduced by the Constitution (Twenty-Fifth) Amendment Act in 1971, Article 31C was meant to further the Indira Gandhi government’s stated socialist goals. The original provision contained two parts.
  • The first part said “no law giving effect to the policy of the State towards securing the principles specified in clause (b) or clause (c) of article 39 shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by article 14 [right to equality], article 19 [assorted rights including freedom of speech and freedom to practise any profession] or article 31 [right to property, repealed and replaced by Article 300 A in 1978]”.

The second half said “no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy” — effectively protecting laws meant to give effect to Articles 39(b) and (c) from being challenged in court. This part was struck down by the SC in its landmark Kesavananda Bharti in 1973. But the first part remained in effect.

The Constitution (Forty-Second Amendment) Act, 1976 further expanded the scope of Article 31C to all articles in Part IV of the Constitution (Articles 36-51). But this amendment was struck down by the SC in the Minerva Mills case in 1980.

Question 1: Status of Article 31C

  • In 1992, when the petitioners in the Property Owners Association case approached the SC to appeal Bombay HC’s decision from a year before, they argued that Minerva Mills verdict effectively struck down Article 31C in its entirety. This, they argued, opened the Maharashtra law to be quashed on the grounds that it violated Article 14.
  • Now, the 42nd Amendment had substituted the words “the principles specified in clause (b) or clause (c) of article 39” in Article 31C with the words “all or any of the principles laid down in Part IV”.
  • The court in Property Owners Association case clarified when striking down the amendment in Minerva Mills, the words “all or any of the principles laid down in Part IV” would not simply be deleted as this would lead to “absurd outcomes or render the text wholly unworkable”.
  • Instead, the version of Article 31C that was upheld in Kesavananda Bharati — the first part of the original provision — would remain. The court thus held that the repeal of the earlier wording in the Constitution and the substitution of the new one are a part of the same action by Parliament.
  • The whole Bench, including Justice BV Nagarathna, who authored a concurring opinion, and Justice Sudhanshu Dhulia, who delivered the sole dissent, agreed on this point.

Question 2: Interpretation of Article 39B

 Justice Krishna Iyer, in his concurring opinion in Ranganatha Reddy (1977), specifically dealt with what constituted a “material resource of the community”. He held that “all resources, natural and man-made, public and private-owned” that satisfy material needs fall within the ambit of the phrase “material resources of the community” used in Article 39(b).

 

  • The SC relied on this minority opinion in Sanjeev Coke Manufacturing Co (1983). In a challenge to the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972, the court held that the nationalisation of coke oven plants owned by the petitioners was immune from being challenged for violating Article 14.

 

  • The court in Property Owners Association, however, drew a distinction between whether private property can be considered as “material resources of the community”, and if all private property is included in this phrase (as Justice Iyer had held). It held that if Article 39(b) was meant to include all private property, the provision would have been worded differently to make this clear.
  • Justice Iyer’s interpretation, the court said, was rooted in “the belief that an economic structure which prioritises the acquisition of private property by the state is beneficial for the nation”. This was an “error” since it was based on a single “rigid economic theory”.

“Today, the Indian economy has transitioned from the dominance of public investment to the co-existence of public and private investment,” the court said and that “a construction of Article 39(b) which provides that all private property is included within the ambit of Article 39(b) is incorrect”. Justice Nagarathna, however, disagreed and said the interpretation of Article 39(b) “cannot be critiqued… merely because the socio-economic policies of the State have changed”.

The majority opinion provided four factors that must be considered to determine whether private property may be deemed as a material resource of the community:

  1. The nature of the resource and its inherent characteristics;
  2. The impact of the resource on the well-being of the community;
  3. The scarcity of the resource; and
  4. The consequences of the resource being concentrated in the hands of private owners.

In his dissent, Justice Dhulia wrote in favor of retaining the view that all private resources can be considered the material resources of the community. He stated that though poverty may have decreased “in absolute terms”, this does not mean that overall inequality and “the gap between the rich and the poor” has decreased. Addressing this requires “welfare measures…under Article 39(b) & (c) of the Constitution, as interpreted in Ranganatha Reddy and Sanjeev Coke”, he held.

What is  material resources of the community?

The term “material resources of the community” typically refers to the tangible assets, resources, and means that a community possesses to support its economic and social functions.

These resources can include:

  1. Natural Resources: Such as land, water, minerals, forests, and other raw materials that can be utilized for community development and economic activities.
  2. Infrastructure: Physical structures like roads, transportation systems, utilities (water, electricity, gas), and communication networks that facilitate economic growth and social welfare.
  3. Public Assets: Government-owned buildings, parks, schools, hospitals, and other facilities that provide essential services to the community.
  4. Financial Resources: Public funds, investments, and economic assets that the community can use for welfare programs, development projects, and improving the standard of living.
  5. Human Capital and Workforce: Skilled labor, knowledge, and expertise within the community that contribute to its productivity and development.

निजी संपत्ति और ‘साझा हित’: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (वे हाल ही में सेवानिवृत्त हुए) की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की पीठ ने दो प्रमुख सवालों के जवाब दिए।

पहला, अनुच्छेद 31सी की स्थिति क्या है, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान है, और क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसमें किए गए संशोधनों को खारिज किए जाने के बावजूद यह अभी भी मौजूद है?

दूसरा, क्या अनुच्छेद 39(बी) राज्य को “समुदाय के भौतिक संसाधन” के रूप में निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की अनुमति देता है?

संदर्भ: अनुच्छेद 39(बी) और 31सी:

  • सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला महाराष्ट्र के एक कानून से संबंधित था, जिसके तहत एक सार्वजनिक आवास निकाय को मुंबई में निजी स्वामित्व वाली कुछ जीर्ण-शीर्ण इमारतों का अधिग्रहण करने की अनुमति दी गई थी।

विचाराधीन 1986 के विशिष्ट संशोधन में कहा गया था कि कानून संविधान के अनुच्छेद 39(बी) को प्रभावी बनाता है, जो राज्य पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व डालता है कि “समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह वितरित किया जाए कि आम लोगों की भलाई के लिए सर्वोत्तम हो”।

  • 1991 में कानून को बरकरार रखते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 39(बी) को प्रभावी बनाने के लिए पारित कानून संविधान के अनुच्छेद 31सी के तहत संरक्षित हैं। 1971 में संविधान (पच्चीसवें) संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया अनुच्छेद 31सी इंदिरा गांधी सरकार के घोषित समाजवादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए था। मूल प्रावधान में दो भाग थे।
  • पहले भाग में कहा गया है कि “अनुच्छेद 39 के खंड (बी) या खंड (सी) में निर्दिष्ट सिद्धांतों को सुरक्षित करने की दिशा में राज्य की नीति को प्रभावी करने वाला कोई भी कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि यह अनुच्छेद 14 [समानता का अधिकार], अनुच्छेद 19 [भाषण की स्वतंत्रता और किसी भी पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता सहित मिश्रित अधिकार] या अनुच्छेद 31 [संपत्ति का अधिकार, जिसे 1978 में अनुच्छेद 300 ए द्वारा निरस्त और प्रतिस्थापित किया गया] द्वारा प्रदत्त अधिकारों से असंगत है या उन्हें छीनता या कम करता है।

” दूसरे भाग में कहा गया है कि “ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए कोई भी कानून किसी भी अदालत में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करता है” – प्रभावी रूप से अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) को प्रभावी करने वाले कानूनों को अदालत में चुनौती दिए जाने से बचाता है। इस भाग को सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में अपने ऐतिहासिक केशवानंद भारती में रद्द कर दिया था। लेकिन पहला भाग प्रभावी रहा। संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 ने अनुच्छेद 31C के दायरे को संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) के सभी अनुच्छेदों तक विस्तारित कर दिया। लेकिन इस संशोधन को 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था।

प्रश्न 1: अनुच्छेद 31C की स्थिति:

  • 1992 में, जब प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन मामले में याचिकाकर्ताओं ने एक साल पहले बॉम्बे HC के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो उन्होंने तर्क दिया कि मिनर्वा मिल्स के फैसले ने अनुच्छेद 31C को पूरी तरह से रद्द कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इससे महाराष्ट्र कानून को इस आधार पर रद्द किया जा सकता है कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।
  • अब, 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 31C में “अनुच्छेद 39 के खंड (बी) या खंड (सी) में निर्दिष्ट सिद्धांतों” शब्दों को “भाग IV में निर्धारित सभी या किसी भी सिद्धांत” शब्दों से बदल दिया है।
  • मिनर्वा मिल्स में संशोधन को रद्द करते समय, प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि, “भाग IV में निर्धारित सभी या किसी भी सिद्धांत” शब्दों को आसानी से हटाया नहीं जाएगा क्योंकि इससे “बेतुके परिणाम सामने आएंगे या पाठ पूरी तरह से अव्यवहारिक हो जाएगा”।
  • इसके बजाय, केशवानंद भारती में अनुच्छेद 31C का संस्करण बरकरार रखा गया था – मूल प्रावधान का पहला भाग – बना रहेगा। इस प्रकार न्यायालय ने माना कि संविधान में पहले के शब्दों को निरस्त करना और नए शब्दों को प्रतिस्थापित करना संसद द्वारा एक ही कार्रवाई का हिस्सा है।
  • न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, जिन्होंने एक सहमति व्यक्त की, और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, जिन्होंने एकमात्र असहमति व्यक्त की, सहित पूरी पीठ इस बिंदु पर सहमत हुई।

प्रश्न 2: अनुच्छेद 39B की व्याख्या

न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने रंगनाथ रेड्डी (1977) में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए, विशेष रूप से इस बात पर विचार किया कि “समुदाय के भौतिक संसाधन” क्या हैं। उन्होंने कहा कि “सभी संसाधन, प्राकृतिक और मानव निर्मित, सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाले” जो भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अनुच्छेद 39(बी) में प्रयुक्त “समुदाय के भौतिक संसाधन” वाक्यांश के दायरे में आते हैं।

  • सुप्रीम कोर्ट ने संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (1983) में इस अल्पमत की राय पर भरोसा किया। कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 को चुनौती देने में, अदालत ने माना कि याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व वाले कोक ओवन संयंत्रों के राष्ट्रीयकरण को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के लिए चुनौती दिए जाने से छूट दी गई थी।

हालांकि, प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन में न्यायालय ने इस बात के बीच अंतर किया कि क्या निजी संपत्ति को “समुदाय के भौतिक संसाधन” के रूप में माना जा सकता है, और क्या सभी निजी संपत्ति इस वाक्यांश में शामिल है (जैसा कि न्यायमूर्ति अय्यर ने माना था)। इसने माना कि यदि अनुच्छेद 39(बी) का मतलब सभी निजी संपत्ति को शामिल करना था, तो इसे स्पष्ट करने के लिए प्रावधान को अलग तरीके से लिखा जाना चाहिए था।

न्यायालय ने कहा कि न्यायमूर्ति अय्यर की व्याख्या “इस विश्वास पर आधारित थी कि एक आर्थिक संरचना जो राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण को प्राथमिकता देती है, राष्ट्र के लिए फायदेमंद है”। यह एक “त्रुटि” थी क्योंकि यह एक एकल “कठोर आर्थिक सिद्धांत” पर आधारित थी।

न्यायालय ने कहा, “आज, भारतीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक निवेश के प्रभुत्व से सार्वजनिक और निजी निवेश के सह-अस्तित्व में परिवर्तित हो गई है,” और “अनुच्छेद 39(बी) का निर्माण जो यह प्रदान करता है कि सभी निजी संपत्ति अनुच्छेद 39(बी) के दायरे में शामिल है, गलत है”।

हालांकि, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने असहमति जताई और कहा कि अनुच्छेद 39(बी) की व्याख्या की “आलोचना नहीं की जा सकती… केवल इसलिए कि राज्य की सामाजिक-आर्थिक नीतियां बदल गई हैं”।

बहुमत की राय में चार कारक दिए गए हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि निजी संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन माना जा सकता है या नहीं.

:1. संसाधन की प्रकृति और इसकी अंतर्निहित विशेषताएं;

  1. संसाधन का समुदाय की भलाई पर प्रभाव;
  2. संसाधन की कमी; और
  3. संसाधन के निजी मालिकों के हाथों में केंद्रित होने के परिणाम। अपनी असहमति में न्यायमूर्ति धूलिया ने इस दृष्टिकोण को बनाए रखने के पक्ष में लिखा कि सभी निजी संसाधनों को समुदाय का भौतिक संसाधन माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि हालांकि गरीबी “पूर्ण रूप से” कम हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समग्र असमानता और “अमीर और गरीब के बीच की खाई” कम हो गई है। उन्होंने कहा कि इसे संबोधित करने के लिए “रंगनाथ रेड्डी और संजीव कोक में व्याख्या किए गए संविधान के अनुच्छेद 39(बी) और (सी) के तहत कल्याणकारी उपायों” की आवश्यकता है।

समुदाय के भौतिक संसाधन क्या हैं?

  • “समुदाय के भौतिक संसाधन” शब्द का अर्थ आम तौर पर मूर्त संपत्तियों, संसाधनों और साधनों से है जो एक समुदाय के पास अपने आर्थिक और सामाजिक कार्यों को समर्थन देने के लिए होते हैं।

इन संसाधनों में शामिल हो सकते हैं:

  1. प्राकृतिक संसाधन: जैसे कि भूमि, पानी, खनिज, जंगल और अन्य कच्चे माल जिनका उपयोग सामुदायिक विकास और आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
  2. बुनियादी ढाँचा: सड़कें, परिवहन प्रणाली, उपयोगिताएँ (पानी, बिजली, गैस) और संचार नेटवर्क जैसी भौतिक संरचनाएँ जो आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को सुविधाजनक बनाती हैं।
  3. सार्वजनिक संपत्तियाँ: सरकारी स्वामित्व वाली इमारतें, पार्क, स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाएँ जो समुदाय को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करती हैं।
  4. वित्तीय संसाधन: सार्वजनिक धन, निवेश और आर्थिक संपत्तियाँ जिनका उपयोग समुदाय कल्याण कार्यक्रमों, विकास परियोजनाओं और जीवन स्तर में सुधार के लिए कर सकता है।
  5. मानव पूँजी और कार्यबल: समुदाय के भीतर कुशल श्रम, ज्ञान और विशेषज्ञता जो इसकी उत्पादकता और विकास में योगदान देती है।

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