‘Lackadaisical Approach In Implementing Arms Act’ : Supreme Court Forms Committee In Each State & UT To Curb Illegal Gun Menace.

Home   »  ‘Lackadaisical Approach In Implementing Arms Act’ : Supreme Court Forms Committee In Each State & UT To Curb Illegal Gun Menace.

November 18, 2024

‘Lackadaisical Approach In Implementing Arms Act’ : Supreme Court Forms Committee In Each State & UT To Curb Illegal Gun Menace.

‘Lackadaisical Approach In Implementing Arms Act’ : Supreme Court Forms Committee In Each State & UT To Curb Illegal Gun Menace.

The Supreme Court  has recently constituted a Committee in each State as well as Union Territories after it found that the proliferation of factories, and workshops producing unlicensed arms, which are outside the regulatory framework, resulted in crimes against the Society as well as against the State. It also found that there is a “lackadaisical approach” in the implementation of the Arms Act.

  • The Indian Arms Act of 1878 was a law enacted during British rule in India to regulate the possession and use of arms and ammunition. It was primarily aimed at disarming the Indian population and ensuring control over weapons by the colonial authorities.

Key Features of the Indian Arms Act, 1878:

Licensing Requirement:

  • Individuals were required to obtain a license to possess, carry, or use firearms and ammunition.
  • Without a valid license, owning or transferring weapons was prohibited.

Restricted Categories:

  • Certain arms and ammunition were classified as prohibited and could not be possessed even with a license.
  • Manufacturing, selling, or repairing firearms without authorization was also restricted.

Exemptions for Europeans:

  • The Act provided exemptions for Europeans living in India, reflecting racial discrimination. Indians faced stringent restrictions, while Europeans often possessed arms freely.

Punitive Measures:

  • Violations of the Act could lead to fines, imprisonment, or confiscation of arms and ammunition.

Objective:

  • The law was designed to suppress potential uprisings and prevent Indians from having access to arms that could be used against the British colonial administration.

The Arms Act, 1959:

  • The Arms Act, 1959, replaced the colonial Indian Arms Act, 1878, and was enacted to regulate the acquisition, possession, manufacture, sale, transportation, import, and export of arms and ammunition in independent India.
  • Its primary objective is to ensure public safety and prevent the misuse of firearms while allowing legitimate use for self-defense, sports, or other purposes under strict regulations.

The Arms (Amendment) Act, 2019:

  • The Arms (Amendment) Act, 2019 was introduced to strengthen regulations on arms and ammunition in India, ensuring better public safety and curbing misuse of firearms. It amended key provisions of the Arms Act, 1959, to address contemporary security challenges and streamline the licensing and usage of firearms.

Key Features of the Arms (Amendment) Act, 2019:

  • Restriction on Number of Firearms:
  • Previously, an individual could own up to three firearms.
  • The amendment reduced this limit to two firearms.
  • Owners with more than two firearms must deposit the additional ones with the authorities.

 Enhanced Punishments:

Illegal Possession: The penalty for possessing an unlicensed firearm was increased to a minimum of 7 years (extendable to life imprisonment) along with a fine.

Use of Prohibited Arms: Using prohibited arms in a public gathering or other illegal activities can lead to life imprisonment or even the death penalty if it results in death.

Stringent Punishments for Manufacturing and Smuggling:

  • Unauthorized manufacturing, smuggling, or dealing in prohibited arms now attracts a minimum punishment of 7 years, extendable to life imprisonment.

Enhanced Licensing Regulations:

  • The amendment introduced stricter checks and verification for issuing and renewing licenses to ensure that arms do not fall into the wrong hands.
  • Licenses must be renewed every five years.

Prohibition on Certain Firearms:

  • The use or possession of firearms that can be modified to fire in an automatic mode was strictly prohibited.

Special Provisions for Sportspersons:

  • Professional shooters can own up to 12 firearms, including those required for training or participating in competitions.
  • This provision was introduced to support athletes without compromising public safety.

Tracking and Regulation:

  • A new system for tracking firearms from production to sale and use was introduced to curb illegal trade and misuse.

Stricter Rules on Celebratory Gunfire:

  • Firing in celebratory events such as weddings, which causes injury or death, now attracts a penalty of up to 2 years imprisonment or a fine of up to Rs1 lakh, or both.

शस्त्र अधिनियम के क्रियान्वयन में ढुलमुल रवैया’: सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बंदूकों के खतरे को रोकने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में समिति गठित की।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक समिति गठित की है, क्योंकि उसने पाया कि बिना लाइसेंस के हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और कार्यशालाओं का प्रसार, जो विनियामक ढांचे से बाहर हैं, समाज के साथ-साथ राज्य के खिलाफ भी अपराध का कारण बन रहा है। इसने यह भी पाया कि शस्त्र अधिनियम के क्रियान्वयन में “ढुलमुल रवैया” है।

भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हथियारों और गोला-बारूद के कब्जे और उपयोग को विनियमित करने के लिए बनाया गया एक कानून था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय आबादी को निरस्त्र करना और औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा हथियारों पर नियंत्रण सुनिश्चित करना था।

भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1878 की मुख्य विशेषताएं:

लाइसेंसिंग आवश्यकता:

व्यक्तियों को आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद को रखने, ले जाने या उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था।

वैध लाइसेंस के बिना, हथियारों का स्वामित्व या हस्तांतरण निषिद्ध था।

प्रतिबंधित श्रेणियाँ:

  • कुछ हथियार और गोला-बारूद को निषिद्ध श्रेणी में रखा गया था और उन्हें लाइसेंस के साथ भी नहीं रखा जा सकता था।
  • बिना अनुमति के आग्नेयास्त्रों का निर्माण, बिक्री या मरम्मत करना भी प्रतिबंधित था।

यूरोपीय लोगों के लिए छूट:

  • इस अधिनियम ने भारत में रहने वाले यूरोपीय लोगों के लिए छूट प्रदान की, जो नस्लीय भेदभाव को दर्शाता है। भारतीयों को कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जबकि यूरोपीय लोग अक्सर स्वतंत्र रूप से हथियार रखते थे।

दंडात्मक उपाय:

  • अधिनियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना, कारावास या हथियार और गोला-बारूद जब्त किया जा सकता था।

उद्देश्य:

यह कानून संभावित विद्रोहों को दबाने और भारतीयों को उन हथियारों तक पहुँच से रोकने के लिए बनाया गया था जिनका इस्तेमाल ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के खिलाफ किया जा सकता था।

शस्त्र अधिनियम, 1959:

  • शस्त्र अधिनियम, 1959 ने औपनिवेशिक भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1878 को प्रतिस्थापित किया, और स्वतंत्र भारत में हथियारों और गोला-बारूद के अधिग्रहण, कब्जे, निर्माण, बिक्री, परिवहन, आयात और निर्यात को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और आग्नेयास्त्रों के दुरुपयोग को रोकना है, जबकि सख्त नियमों के तहत आत्मरक्षा, खेल या अन्य उद्देश्यों के लिए वैध उपयोग की अनुमति देना है।

आर्म्स (संशोधन) अधिनियम, 2019:

  • आर्म्स (संशोधन) अधिनियम, 2019 भारत में हथियारों और गोला-बारूद पर विनियमों को मजबूत करने, बेहतर सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और आग्नेयास्त्रों के दुरुपयोग को रोकने के लिए पेश किया गया था। इसने समकालीन सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने और आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस और उपयोग को कारगर बनाने के लिए आर्म्स अधिनियम, 1959 के प्रमुख प्रावधानों में संशोधन किया।

आर्म्स (संशोधन) अधिनियम, 2019 की मुख्य विशेषताएं:

आर्म्स की संख्या पर प्रतिबंध:

  • पहले, एक व्यक्ति अधिकतम तीन आग्नेयास्त्र रख सकता था।
  • संशोधन ने इस सीमा को घटाकर दो आग्नेयास्त्र कर दिया।
  • दो से अधिक आग्नेयास्त्र रखने वाले मालिकों को अतिरिक्त आग्नेयास्त्र अधिकारियों के पास जमा कराने होंगे।

बढ़ी हुई सज़ाएँ:

अवैध कब्ज़ा: बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्र रखने की सज़ा को बढ़ाकर न्यूनतम 7 वर्ष (आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है) कर दिया गया है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।

निषिद्ध हथियारों का उपयोग: सार्वजनिक सभा या अन्य अवैध गतिविधियों में निषिद्ध हथियारों का उपयोग करने पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी हो सकता है, यदि इससे मृत्यु हो जाती है।

निर्माण और तस्करी के लिए कठोर दंड:

  • निषिद्ध हथियारों का अनधिकृत निर्माण, तस्करी या सौदा करने पर अब न्यूनतम 7 वर्ष की सज़ा होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

बढ़ी हुई लाइसेंसिंग विनियमन:

  • संशोधन ने लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण के लिए सख्त जाँच और सत्यापन की शुरुआत की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हथियार गलत हाथों में न पड़ें।
  • लाइसेंस का नवीनीकरण हर पाँच साल में किया जाना चाहिए।

कुछ आग्नेयास्त्रों पर प्रतिबंध:

  • स्वचालित मोड में फायर करने के लिए संशोधित किए जा सकने वाले आग्नेयास्त्रों का उपयोग या कब्जा सख्त वर्जित था।

खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रावधान:

  • पेशेवर निशानेबाज अधिकतम 12 आग्नेयास्त्र रख सकते हैं, जिनमें प्रशिक्षण या प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आवश्यक आग्नेयास्त्र भी शामिल हैं।
  • यह प्रावधान सार्वजनिक सुरक्षा से समझौता किए बिना एथलीटों का समर्थन करने के लिए पेश किया गया था।

ट्रैकिंग और विनियमन:

  • अवैध व्यापार और दुरुपयोग को रोकने के लिए आग्नेयास्त्रों के उत्पादन से लेकर बिक्री और उपयोग तक की ट्रैकिंग के लिए एक नई प्रणाली शुरू की गई थी।

उत्सव में गोलीबारी पर सख्त नियम:

  • शादी जैसे उत्सव के आयोजनों में गोली चलाना, जिससे चोट या मृत्यु होती है, अब 2 साल तक की कैद या ₹1 लाख तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

 

 

 


Get In Touch

B-36, Sector-C, Aliganj – Near Aliganj, Post Office Lucknow – 226024 (U.P.) India

vaidsicslucknow1@gmail.com

+91 8858209990, +91 9415011892

Newsletter

Subscribe now for latest updates.

Follow Us

© www.vaidicslucknow.com. All Rights Reserved.

‘Lackadaisical Approach In Implementing Arms Act’ : Supreme Court Forms Committee In Each State & UT To Curb Illegal Gun Menace. | Vaid ICS Institute