SC slams ‘bulldozer justice/सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर न्याय’ की निंदा की:

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November 14, 2024

SC slams ‘bulldozer justice/सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर न्याय’ की निंदा की:

SC slams ‘bulldozer justice:

The Supreme Court recently  took a strong position on the bulldozer actions , asserting that the executive branch cannot act as a judge and override the judiciary, emphasising that “the legal process should not prejudge the guilt of an accused”.

  • The court was hearing petitions requesting to stop the ‘bulldozer’ actions against the accused as a corrective measure.
  • During the proceedings, the court said that the executive cannot assume the role of a decision-maker, emphasising that the arbitrary demolition of a citizen’s home based solely on accusations violates constitutional principles and the separation of powers.
  • “No one can be held guilty without a fair trial,” the top court remarked, reinforcing the legal protections afforded to all individuals, whether accused or convicted.

Key directives:

Key directives include providing a 15-day advance notice, recording the demolition process on video, and displaying the spot report publicly, among other actions. However, these guidelines do not apply if the unauthorised structure is located on a public road, railway track, or water body, or if a court has ordered the demolition, as clarified by the Supreme Court.

Demolition will not occur without prior notice to the owner, which must also be visibly posted on the structure

  • A show cause notice must be issued 15 days ahead of time
  • An auto-generated email must be sent to the Collector/District Magistrate immediately upon issuance of the notice to prevent any backdating
  • All District Magistrates must create official email IDs
  • The notice should clearly state the reason for demolition and the scheduled hearing date
  • Within three months, a digital portal must be developed to display the notice details and the date it was publicly posted near the structure
  • A personal hearing must be scheduled, where the owner’s submissions will be recorded

सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर न्याय’ की निंदा की:

  • सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में बुलडोजर की कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाया, जिसमें कहा गया कि कार्यकारी शाखा न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कर सकती और न्यायपालिका को दरकिनार नहीं कर सकती, इस बात पर जोर देते हुए कि “कानूनी प्रक्रिया को किसी आरोपी के अपराध का पूर्वाग्रह नहीं करना चाहिए”।
  • न्यायालय उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सुधारात्मक उपाय के रूप में आरोपी के खिलाफ ‘बुलडोजर’ की कार्रवाई को रोकने का अनुरोध किया गया था।
  • कार्यवाही के दौरान, न्यायालय ने कहा कि कार्यकारी एक निर्णयकर्ता की भूमिका नहीं निभा सकता, इस बात पर जोर देते हुए कि केवल आरोपों के आधार पर किसी नागरिक के घर को मनमाने ढंग से ध्वस्त करना संवैधानिक सिद्धांतों और शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है।
  • शीर्ष न्यायालय ने टिप्पणी की, “निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है,” सभी व्यक्तियों को दी जाने वाली कानूनी सुरक्षा को मजबूत करते हुए, चाहे वे आरोपी हों या दोषी।

मुख्य निर्देश:

मुख्य निर्देशों में 15 दिन की अग्रिम सूचना देना, वीडियो पर विध्वंस प्रक्रिया को रिकॉर्ड करना और अन्य कार्रवाइयों के अलावा स्पॉट रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना शामिल है। हालांकि, ये दिशा-निर्देश तब लागू नहीं होते हैं, जब अनधिकृत संरचना सार्वजनिक सड़क, रेलवे ट्रैक या जल निकाय पर स्थित हो या फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया हो कि किसी अदालत ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया हो।

  • मालिक को पूर्व सूचना दिए बिना ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा, जिसे संरचना पर भी स्पष्ट रूप से पोस्ट किया जाना चाहिए
  • कारण बताओ नोटिस समय से 15 दिन पहले जारी किया जाना चाहिए
  • नोटिस जारी होने के तुरंत बाद कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को ऑटो-जनरेटेड ईमेल भेजा जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की पिछली तारीख को रोका जा सके
  • सभी जिला मजिस्ट्रेटों को आधिकारिक ईमेल आईडी बनानी चाहिए
  • नोटिस में ध्वस्तीकरण का कारण और सुनवाई की निर्धारित तिथि स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए
  • तीन महीने के भीतर, नोटिस का विवरण और संरचना के पास सार्वजनिक रूप से पोस्ट की गई तिथि प्रदर्शित करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल विकसित किया जाना चाहिए
  • व्यक्तिगत सुनवाई निर्धारित की जानी चाहिए, जहां मालिक की प्रस्तुतियाँ दर्ज की जाएँगी

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